Chief Minister's Block Transport Scheme: Grant for bus to seven beneficiaries per block
बिहार सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे लाभ लेने के लिए लाभुकों को क्या करना होगा, इस खबर के जरिए आप जान सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
पटना: बिहार सरकार की ओर से प्रखंड में रोजगार के अवसर और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रखंड के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभार्थियों को मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त नंबर के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद लाभार्थियों की प्रखंडवार सूची बनेगी। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
परिवहन विभाग की स्कीम
परिवहन विभाग की ओर से इस योजना को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की गई है। नीतीश सरकार की ओर से कैबिनेट ने पिछले दिनों इस योजना को हरी झंडी दी थी। इस योजना के तहत लक्ष्य ये था कि बिहार के सभी जिला मुख्यालय को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। आवागमन आसान करने के लिए प्रखंड के लोगों को बिहार सरकार बड़े वाहन खरीदने के लिए अनुदान देगी। इसके तहत लाभुक को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
नीतीश सरकार की योजना
इस योजना का संचालन 2025 से 2026 तक किया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। योजना का लाभ प्रखंड के सात चयनित लोगों को दिया जाएगा। इसमें दो लाभुक एससी से होंगे। उसके बाद दो लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होंगे और एक व्यक्ति पिछड़ा वर्ग से होगा। एक अल्पसंख्यक समुदाय का होगा, वहीं एक लाभार्थी सामान्य कैटेगरी को होगा। इसके साथ ही जिस प्रखंड में एससी की जनसंख्या एक हजार से अधिक होगी, उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि के व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
वरीयता सूची का निर्माण
परिवहन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। मैट्रिक में प्राप्त अंक इसके लिए जरूरी होंगे। अधिक उम्र वाले को भी वरीयता दी जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण होगा। लाभार्थियों का चयन तीन सदस्यीय कमेटी की ओर से किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी में परिवहन विभाग के अधिकारी और उप विकास आयुक्त भी शामिल होंगे। इसमें एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। संबंधित स्वीकृत लाभार्थियों के लिस्ट और प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित किया जाएगा। उस पर लोगों से आपत्ति भी आमंत्रित की जाएगी।
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