Tc, Marks Sheet And Character Certificate Will Be Easily Available in Uttar Pradesh
योगी आदित्यनाथ सरकार ने 66 अन्य सेवाओं को भी जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया है। अब छात्र-छात्राओं की टीसी, चरित्र प्रमाणपत्र, अंक पत्र, स्क्रूटनी रिजल्ट, बैक पेपर परिणाम, नगर निकायों के जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, उद्यमियों को निवेश के लिए जमीन आवंटन पत्र, एनओसी, नक्शा मंजूरी जैसी तमाम सुविधाएं तय समय सीमा में मिल सकेंगी।
मुख्य सचिव राजीव कुमार ने अलग-अलग सेवाओं के लिए समयसीमा तय कर दी है। ज्यादातर सेवाएं एक सप्ताह से 30 दिनों के भीतर उपलब्ध होंगी। कुछ सेवाएं एक दिन में मिलेंगी तो कुछ में तीन महीने लगेंगे।
प्रदेश सरकार पूर्व में 30 विभागों की 139 सेवाएं तथा सभी विभागों की 10 कॉमन सेवाओं समेत कुल 149 सेवाओं को पहले इसमें अधिसूचित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को विभिन्न विभागों की 66 अन्य सेवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस तरह तय समय सीमा में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की संख्या बढ़कर 215 हो गई है।
इसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, नगर विकास, वित्त विभाग, औद्योगिक विकास, व्यावसायिक शिक्षा, कृषि, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट-माप व प्राविधिक शिक्षा जैसे विभागों की सेवाएं हैं।
शासन ने इन विभागों की जिन सेवाओं को शामिल किया है उसमें सबसे ज्यादा फायदा प्राइमरी, व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा विभाग से जुड़े विद्यार्थियों को मिलेगा। इनके रिजल्ट, टीसी, चरित्र प्रमाणपत्र, कॉशनमनी से लेकर स्क्रूटनी और बैक पेपर के परीक्षा परिणाम जारी करने की समयसीमा तय कर दी गई है। इन संस्थाओं के शिक्षकों व कर्मियों के देयकों के भुगतान की भी अवधि तय कर दी गई है।
इसी तरह पेट्रोल-डीजल पंप, सीएनजी-एलपीजी डिस्पेंसर पंप, फ्लोमीटर, आटोरिक्शा व टैक्सी मीटर व स्टोरेज टैंक आदि का सत्यापन अब पांच दिन से 15 दिनों के भीतर करना होगा। निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र और आवंटी की मृत्यु के बाद भूखंड का म्यूटेशन 90 दिन में हो जाएगा।
इसके अलावा एनओसी, नक्शे की मंजूरी, समापन प्रमाणपत्र, पेयजल सीवर कनेक्शन तथा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रमों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की भी डेडलाइन तय हो गई है। शासन ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, सोसाइटी प्रतिलिपि जैसे काम के लिए एक सप्ताह से एक महीने का समय तय किया है।
इसके अलावा दवाओं, कास्मेटिक आइटमों की निर्माण इकाइयों, ब्लड बैंक के संचालन के लिए लाइसेंस व उसके नवीनीकरण जैसी तमाम सुविधाएं भी एक्ट के दायरे में आ गई हैं।
इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी भी नामित किए गए हैं। तय समय में यह सेवाएं न मिलने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी के यहां अपील की सुविधा होगी। इनके काम की भी समय सीमा तय की गई है। तय समय में काम न होने पर दंड का भी प्रावधान है।
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